इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के तहत 1500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन के बैनामे को अमान्य घोषित किया है, जिससे अतिरिक्त जमीन पर याचियों का हक नहीं रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के तहत 1500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन के बैनामे को अमान्य घोषित और पढ़ें
वारदात कैसे हुई और कैसे खुला राज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के तहत 1500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन के बैनामे को अमान्य घोषित किया है, जिससे अतिरिक्त जमीन पर याचियों का हक नहीं रहेगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के तहत 1500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन के बैनामे को अमान्य घोषित और पढ़ें
1500 वर्ग मीटर तक का बैनामा ही वैध माना जाएगा।
पुलिस जांच व बरामदगी: क्या आया सामने
- •इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के तहत 1500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन के बैनामे को अमान्य घोषित किया है, जिससे अतिरिक्त जमीन पर याचियों का हक नहीं रहेगा।
- •इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के तहत 1500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन के बैनामे को अमान्य घोषित और पढ़ें
- •1500 वर्ग मीटर तक का बैनामा ही वैध माना जाएगा।
ताजा स्थिति व आगे का अपडेट
इस घटनाक्रम पर संबंधित अधिकारियों और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर समीक्षा जारी है। ताजा आधिकारिक सूचना के आधार पर विवरण को अद्यतन किया जाएगा।




