इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता किसी समुदाय को स्थानीय निकाय की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का दावा करने का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने गाजियाबाद में ईसाई कब्रिस्तान के लिए सरकारी जमीन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता किसी समुदाय को स्थानीय निकाय की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का और पढ़ें
वारदात कैसे हुई और कैसे खुला राज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता किसी समुदाय को स्थानीय निकाय की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का दावा करने का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने गाजियाबाद में ईसाई कब्रिस्तान के लिए सरकारी जमीन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता किसी समुदाय को स्थानीय निकाय की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का और पढ़ें
धार्मिक स्वतंत्रता सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान का हक नहीं।
पुलिस जांच व बरामदगी: क्या आया सामने
- •इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता किसी समुदाय को स्थानीय निकाय की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का दावा करने का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने गाजियाबाद में ईसाई कब्रिस्तान के लिए सरकारी जमीन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
- •इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता किसी समुदाय को स्थानीय निकाय की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का और पढ़ें
- •धार्मिक स्वतंत्रता सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान का हक नहीं।
- •हाई कोर्ट ने ईसाई समुदाय की याचिका खारिज की।
ताजा स्थिति व आगे का अपडेट
इस विकास का सीधा प्रभाव संबंधित क्षेत्र और हितधारकों पर देखा जा रहा है। घटनाक्रम पर पैनी नजर बनी हुई है।




