पटना हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन में 75% कटौती के आदेश को रद कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के चार साल से अधिक पुराने मामले में विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। पटना हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन में 75% कटौती के आदेश को रद कर दिया है। अदालत ने और पढ़ें
वारदात कैसे हुई और कैसे खुला राज
पटना हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन में 75% कटौती के आदेश को रद कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के चार साल से अधिक पुराने मामले में विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
पटना हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन में 75% कटौती के आदेश को रद कर दिया है। अदालत ने और पढ़ें
सेवानिवृत्त अधिकारी की 75% पेंशन कटौती रद्द।
पुलिस जांच व बरामदगी: क्या आया सामने
- •पटना हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन में 75% कटौती के आदेश को रद कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के चार साल से अधिक पुराने मामले में विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
- •पटना हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन में 75% कटौती के आदेश को रद कर दिया है। अदालत ने और पढ़ें
- •सेवानिवृत्त अधिकारी की 75% पेंशन कटौती रद्द।
- •चार साल बाद विभागीय कार्यवाही अवैध मानी गई।
ताजा स्थिति व आगे का अपडेट
विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों के अनुसार इस कदम के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं। आगे की आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा है।



