हाई कोर्ट ने काउंसलर की नई नियुक्तियों पर लगाई रोक। राज्य सरकार से नियुक्ति नियमावली बनाने को कहा गया।

## वारदात कैसे हुई और कैसे खुला राज

हाई कोर्ट ने काउंसलर की नई नियुक्तियों पर लगाई रोक।

राज्य सरकार से नियुक्ति नियमावली बनाने को कहा गया।

याचिकाकर्ताओं को कार्य जारी रखने की अनुमति मिली।

अब उनका कार्यकाल बढ़ाने के बजाय महानिबंधक ने 14 सितंबर को कई जिलों के प्रधान न्यायाधीशों को नई तदर्थ नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि एक तदर्थ नियुक्ति को दूसरी तर्दथ नियुक्ति से नहीं बदला जा सकता।

परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत सरकार को नियुक्ति नियमावली बनानी है, जो अब तक नहीं बनी है। कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि काउंसलर की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है। याचिका लंबित रहने तक काम प्रभावित न हो, इसलिए याचीगण को कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है।

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• हाई कोर्ट ने काउंसलर की नई नियुक्तियों पर लगाई रोक। • राज्य सरकार से नियुक्ति नियमावली बनाने को कहा गया। • याचिकाकर्ताओं को कार्य जारी रखने की अनुमति मिली। • अब उनका कार्यकाल बढ़ाने के बजाय महानिबंधक ने 14 सितंबर को कई जिलों के प्रधान न्यायाधीशों को नई तदर्थ नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि एक तदर्थ नियुक्ति को दूसरी तर्दथ नियुक्ति से नहीं बदला जा सकता। • परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत सरकार को नियुक्ति नियमावली बनानी है, जो अब तक नहीं बनी है। कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि काउंसलर की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है। याचिका लंबित रहने तक काम प्रभावित न हो, इसलिए याचीगण को कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है। • यह भी पढ़ें- 'NSA के मनमाना इस्तेमाल से यह एक आम कानून बन गया', मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

## कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की वर्तमान स्थिति

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इस विकास का सीधा प्रभाव संबंधित क्षेत्र और हितधारकों पर देखा जा रहा है। घटनाक्रम पर पैनी नजर बनी हुई है।