कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण 5000 से ज्यादा यात्रियों की ट्रेनें छूटीं, भारी ट्रैफिक में फंसे स्टेशन जाने व Hindi नई दिल्ली स्टेशन से 5000 यात्रियों की छूटी ट्रेन, IRCTC की ग्रुप बुकिंग भी हुई कैंसिल

## वारदात कैसे हुई और कैसे खुला राज

कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण 5000 से ज्यादा यात्रियों की ट्रेनें छूटीं, भारी ट्रैफिक में फंसे स्टेशन जाने व

Hindi नई दिल्ली स्टेशन से 5000 यात्रियों की छूटी ट्रेन, IRCTC की ग्रुप बुकिंग भी हुई कैंसिल

Delhi News: चार घंटे तक राजघाट पर चला कांग्रेस का प्रदर्शन, आसपास लगा जाम , Delhi Hindi News

कनॉट प्लेस में 8 अक्टूबर को वीआईपी लंच के बाद लगे जाम ने 5,000 से ज्यादा यात्रियों की ट्रेनें छुड़वा दीं. लिंक कमेंट में

Facebook OPINION: सड़कों पर प्रदर्शन, परेशान जनता, आखिर आम लोगों का क्या कसूर?

## पुलिस जांच व बरामदगी: क्या आया सामने

• कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण 5000 से ज्यादा यात्रियों की ट्रेनें छूटीं, भारी ट्रैफिक में फंसे स्टेशन जाने व • Hindi नई दिल्ली स्टेशन से 5000 यात्रियों की छूटी ट्रेन, IRCTC की ग्रुप बुकिंग भी हुई कैंसिल • Delhi News: चार घंटे तक राजघाट पर चला कांग्रेस का प्रदर्शन, आसपास लगा जाम , Delhi Hindi News • कनॉट प्लेस में 8 अक्टूबर को वीआईपी लंच के बाद लगे जाम ने 5,000 से ज्यादा यात्रियों की ट्रेनें छुड़वा दीं. लिंक कमेंट में • Facebook OPINION: सड़कों पर प्रदर्शन, परेशान जनता, आखिर आम लोगों का क्या कसूर? • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर देहात के एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23 किस्तें न मिलने पर ...और पढ़ें • हाई कोर्ट ने पीएम किसान की 23 किस्तें रोकने पर नाराजगी जताई। • 6% ब्याज और 5,000 रुपये हर्जाने के साथ भुगतान का आदेश। • गलत IFSC कोड और ई-केवाईसी के कारण किसान को परेशानी हुई। • विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर देहात के एक किसान को करीब छह साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों से वंचित रखने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बकाया किस्तों का भुगतान 30 नवंबर तक छह प्रतिशत ब्याज सहित करने और 5,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।

## कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की वर्तमान स्थिति

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर देहात के एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23 किस्तें न मिलने पर ...और पढ़ें

हाई कोर्ट ने पीएम किसान की 23 किस्तें रोकने पर नाराजगी जताई।

6% ब्याज और 5,000 रुपये हर्जाने के साथ भुगतान का आदेश।

गलत IFSC कोड और ई-केवाईसी के कारण किसान को परेशानी हुई।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर देहात के एक किसान को करीब छह साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों से वंचित रखने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बकाया किस्तों का भुगतान 30 नवंबर तक छह प्रतिशत ब्याज सहित करने और 5,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने विश्राम सिंह की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। किसान ने खुद पैरवी करते हुए बताया कि उनके बैंक शाखा का आइएफएससी कोड गलत दर्ज होने के कारण 23 किस्तें नहीं मिलीं। उन्होंने आठ जनवरी 2020 को उप कृषि निदेशक को आवेदन देकर गलती सुधारने का अनुरोध किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

ई-केवाईसी की स्थिति ‘नहीं’ होने के कारण रुका था भुगतान

## ताजा स्थिति व आगे का अपडेट

इस घटनाक्रम पर संबंधित अधिकारियों और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर समीक्षा जारी है। ताजा आधिकारिक सूचना के आधार पर विवरण को अद्यतन किया जाएगा।