पुलिस ने यह कार्रवाई एक महिला की शिकायत पर की है। शिकायत में बताया गया था कि 27 सितंबर 2026 को बिलाल ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मिर्जापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने दबिश देकर शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को बिलाल को पकड़ा।
वारदात कैसे हुई और कैसे खुला राज
पुलिस ने यह कार्रवाई एक महिला की शिकायत पर की है। शिकायत में बताया गया था कि 27 सितंबर 2026 को बिलाल ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मिर्जापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने दबिश देकर शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को बिलाल को पकड़ा।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 170, 132, 115(2), 352 और 351(2) के तहत केस दर्ज है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
इस गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अमित राठी और हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार की टीम शामिल थी। पुलिस का कहना है कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस जांच व बरामदगी: क्या आया सामने
- •पुलिस ने यह कार्रवाई एक महिला की शिकायत पर की है। शिकायत में बताया गया था कि 27 सितंबर 2026 को बिलाल ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
- •मामले की गंभीरता को देखते हुए मिर्जापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने दबिश देकर शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को बिलाल को पकड़ा।
- •पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 170, 132, 115(2), 352 और 351(2) के तहत केस दर्ज है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
- •इस गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अमित राठी और हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार की टीम शामिल थी। पुलिस का कहना है कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।
ताजा स्थिति व आगे का अपडेट
विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों के अनुसार इस कदम के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं। आगे की आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा है।
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