## वारदात कैसे हुई और कैसे खुला राज
पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार गांव निवासी गन्नू चमार ने बताया कि चार अक्टूबर की रात करीब आठ बजे वह अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान गांव के रहने वाले राम विलास, शंकर और बल्ली, तीनों पुत्र राजाराम, उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि आरोपितों ने मामूली विवाद को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी गई।
तहरीर के मुताबिक अगले दिन पांच अक्टूबर 4 लाइनकी सुबह करीब साढ़े पांच बजे गन्नू की पुत्री अर्चना अपने घर के सामने सड़क किनारे बर्तन मांज रही थी। आरोप है कि इसी दौरान राम विलास की पत्नी वहां पहुंची और युवती से गाली-गलौज करने लगी। विरोध करने पर अन्य आरोपितों ने कथित रूप से लात-घूंसों और डंडों से युवती की पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि राम विलास ने युवती के सिर पर बांका से वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं।
शिकायत के अनुसार बेटी के साथ मारपीट होता देख गन्नू चारपाई से उठकर बीच-बचाव करने पहुंचा तो आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट की। तहरीर में ईंट-पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया गया है, जिससे उसके पैरों में चोटें आईं। जाते समय आरोपितों द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
## पुलिस जांच व बरामदगी: क्या आया सामने
• पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार गांव निवासी गन्नू चमार ने बताया कि चार अक्टूबर की रात करीब आठ बजे वह अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान गांव के रहने वाले राम विलास, शंकर और बल्ली, तीनों पुत्र राजाराम, उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि आरोपितों ने मामूली विवाद को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी गई। • तहरीर के मुताबिक अगले दिन पांच अक्टूबर 4 लाइनकी सुबह करीब साढ़े पांच बजे गन्नू की पुत्री अर्चना अपने घर के सामने सड़क किनारे बर्तन मांज रही थी। आरोप है कि इसी दौरान राम विलास की पत्नी वहां पहुंची और युवती से गाली-गलौज करने लगी। विरोध करने पर अन्य आरोपितों ने कथित रूप से लात-घूंसों और डंडों से युवती की पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि राम विलास ने युवती के सिर पर बांका से वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। • शिकायत के अनुसार बेटी के साथ मारपीट होता देख गन्नू चारपाई से उठकर बीच-बचाव करने पहुंचा तो आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट की। तहरीर में ईंट-पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया गया है, जिससे उसके पैरों में चोटें आईं। जाते समय आरोपितों द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। • मामले में थाना रामनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(3) और 118(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह को सौंपी गई है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। • This website follows the DNPA Code of Ethics .
## ताजा स्थिति व आगे का अपडेट
संबंधित विभाग और जांच एजेंसियां मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही हैं। किसी भी नए आधिकारिक अपडेट की पुष्टि होते ही जानकारी साझा की जाएगी।
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